1. सामान्य प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया
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केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश: सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी अशासकीय और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्नातक (UG) प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर (PG) प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश पूर्णतः ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल (
epravesh.highereducation.mp.gov.in) के माध्यम से होंगे. -
प्रवेश के चरण: सत्र 2026-27 के लिए दो केंद्रीकृत ऑनलाइन चरण होंगे, जिसके बाद रिक्त सीटों के लिए सी.एल.सी. (CLC – College Level Counselling) चरण आयोजित किया जाएगा.
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आयु सीमा: प्रवेश के लिए विद्यार्थियों हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा.
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विकल्प चयन (Choice Filling): ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 और अधिकतम 10 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन वरीयता क्रम में कर सकते हैं.
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दस्तावेज़ों का ऑनलाइन ई-सत्यापन: आवेदकों को सत्यापन हेतु कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है. हेल्प सेंटर (शासकीय कॉलेजों) द्वारा अपलोड किए गए स्पष्ट दस्तावेज़ों के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा.
2. पंजीयन शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क विवरण: प्रथम चरण में छात्राओं से कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा. छात्रों के लिए प्रथम चरण में शुल्क ₹100 है. प्रथम चरण के बाद समस्त छात्र-छात्राओं को ₹150 (विलंब शुल्क सहित) भुगतान करना होगा.
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आवश्यक दस्तावेज़ (स्कैन कॉपी): जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, 10+2/स्नातक की अंकसूची, डिजिटल/स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र (OBC/EWS हेतु), और अधिभार (Weightage) से संबंधित प्रमाण पत्र.
3. शैक्षणिक पात्रता (Eligibility Criteria)
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स्नातक (UG) प्रथम वर्ष: $10+2$ (बारहवीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. MP बोर्ड/CBSE/ICSE से उत्तीर्ण म.प्र. के मूल निवासियों को पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, अन्य बोर्ड के छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र लेना होगा.
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स्नातकोत्तर (PG) प्रथम सेमेस्टर: संबंधित विषय में 3 वर्षीय या 4 वर्षीय (राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत) स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अथवा संबंधित विषय में CUET/विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो.
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विधि (Law) पाठ्यक्रम:
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LLB (3 वर्षीय) / BA.LLB (5 वर्षीय): सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 45%, OBC हेतु 42% तथा SC/ST हेतु 40% अंक अनिवार्य हैं.
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LLM: स्नातक (LLB) में सामान्य/OBC हेतु न्यूनतम 55% अंक और SC/ST को 5% की छूट.
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4. NCTE पाठ्यक्रमों (B.Ed / M.Ed / B.P.Ed / M.P.Ed) हेतु नियम
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B.Ed: स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक (इंजीनियरिंग/तकनीकी पृष्ठभूमि के लिए 55%). SC/ST आवेदकों को 5% की छूट.
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M.Ed: न्यूनतम 50% अंकों के साथ B.Ed / BA.B.Ed / B.Sc.B.Ed उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
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ITEP (एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम): 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक हैं और प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा.
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भौतिक सत्यापन: NCTE पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के बाद आवेदकों को मूल दस्तावेजों (TC/माइग्रेशन सहित) के साथ निर्धारित हेल्प सेंटर पर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराना अनिवार्य है.
5. आरक्षण एवं अधिभार (Reservation & Weightage)
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सीट आरक्षण: म.प्र. शासन की नीति के अनुसार SC को 16%, ST को 20%, और OBC (क्रीमी लेयर छोड़कर) को 14% आरक्षण देय है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं.
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महिला आरक्षण: सभी श्रेणियों में 30% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण छात्राओं के लिए रहेगा.
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विशेष संवर्ग: दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और सैनिक संवर्ग के लिए 5-5% का आरक्षण (संबद्ध संवर्ग के भीतर) देय है.
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खेलकूद एवं कला-संस्कृति (आउटराइट प्रवेश): ओलंपिक, एशियन गेम्स या राष्ट्रीय स्तर (SGFI) की प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त/प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को बिना किसी गुणानुक्रम के आउटराइट (Direct) प्रवेश की पात्रता होगी. अन्य स्तर के विजेताओं को 5% से 15% तक का नियमों के अनुसार अधिभार (Weightage) अंक दिया जाएगा.
6. म.प्र. शासन की प्रमुख हितग्राही योजनाएं
प्रवेश के समय छात्र पात्रतानुसार निम्नलिखित योजनाओं का लाभ लेकर निशुल्क/रियायती प्रवेश पा सकते हैं:
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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY): म.प्र. के मूल निवासी, जिनके पालक की आय ₹6 लाख से कम हो और MP बोर्ड में 70% या CBSE/ICSE में 85% या अधिक अंक हों (केवल कॉशन मनी और मेस शुल्क देय होगा).
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मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना: असंगठित कर्मकार के पंजीकृत कार्डधारी माता-पिता के बच्चों के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर निःशुल्क शिक्षा.
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मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना: कोविड अवधि में अनाथ हुए बच्चों (21-24 वर्ष तक) को उच्च शिक्षा के लिए पूर्णतः निःशुल्क प्रवेश एवं कॉशन मनी से छूट.
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लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0: पंजीकृत छात्राओं को स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी और शिक्षण शुल्क शासन वहन करेगा.
प्रवेश सहायता केंद्र (Helpline & Support):
हेल्पलाइन नंबर: 80000 63632 | टोल फ्री नंबर: 1800 8908 399
आधिकारिक पोर्टल:epravesh.highereducation.mp.gov.in