Fee refund policy

प्रवेश निरस्तीकरण एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया (Admission Cancellation & Fee Refund Policy)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश निरस्त कराने एवं शुल्क वापसी की नीति पूर्णतः पारदर्शी और ऑनलाइन रखी गई है। इसके मुख्य नियम और बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया (Fully Online Process)

  • सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश निरस्तीकरण (Cancellation) की पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संपन्न की जाएगी.

2. ओ.टी.पी. (OTP) सत्यापन और पावती

  • जब आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर निरस्तीकरण का आवेदन सबमिट करेंगे, तो उनके आवेदन पत्र में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी. (OTP) भेजा जाएगा.

  • इस ओ.टी.पी. को दर्ज करते ही छात्र का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और उसकी पावती (Receipt) ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी.

3. बैंक खाते की जानकारी अनिवार्य

  • प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण आवेदन करते समय आवेदक को अपना खाता क्रमांक (Bank Account Number) और आईएफएससी (IFSC) कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा. शुल्क वापसी की राशि इसी खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

4. शुल्क वापसी की समय-सीमा (Refund Timeline & Rules)

  • प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के भीतर: यदि आप प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 60 दिनों के अंदर अपना प्रवेश निरस्त कराते हैं, तो आपकी संपूर्ण प्रवेश शुल्क राशि वापस कर दी जाएगी.

  • 60 दिवस की अवधि के पश्चात: इस निर्धारित अवधि (60 दिन) के बीत जाने के बाद प्रवेश निरस्त कराने पर कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

  • चरणवार शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद, प्रवेश निरस्तीकरण पर शुल्क वापसी की कार्यवाही संबंधित महाविद्यालय द्वारा की जाएगी.

5. ऑटो-अपडेट सिस्टम

  • शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद, जैसे ही कोई छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना प्रवेश निरस्त करेगा, इसकी सूचना कॉलेज को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी.

“रुक जाना नहीं” योजना के अंतर्गत प्रवेश संबंधी निर्देश

  • “रुक जाना नहीं” योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदक भी स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड और पाठ्यक्रम का चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

  • कॉलेज स्तर पर ई-सत्यापन (E-verification) के पश्चात यदि आवेदक अपनी अर्हता (Eligibility) पूरी करते हैं, तो वे गुणानुक्रम (Merit) के अनुसार प्रवेश के पात्र होंगे.

  • यदि परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होता है, तो ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित (Regular) विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे.